फेसबुक से शुरू हुई थी बातचीत
समाचार एजेंसी एएनआई (ANI) की रिपोर्ट के अनुसार, अंताली थाना प्रभारी (OC) इंस्पेक्टर परितोष दास ने बताया कि आरोपी त्रिपुरा के ढलाई जिले के कमालपुर इलाके का रहने वाला है। कुछ महीने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक (Facebook) के जरिए आरोपी और पीड़िता का संपर्क हुआ था। धीरे-धीरे दोनों के बीच सोशल मीडिया पर बातचीत नियमित होने लगी और दोनों में दोस्ती बढ़ गई।
आईफोन देने के बहाने बुलाया अगरतला
पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, शनिवार को वह कुछ दवाइयां खरीदने के लिए ट्रेन से अगरतला आई थी। इसी दौरान आरोपी ने उसे झांसा दिया कि वह उसे एक महंगा आईफोन गिफ्ट करेगा और इसके बहाने उसे मिलने के लिए बुलाया।
जब महिला बदरघाट रेलवे स्टेशन पहुंची, तो आरोपी अपनी स्पोर्ट्स बाइक लेकर वहां आया। इसके बाद वह महिला को तय जगह पर ले जाने के बजाय जबरन स्टेशन के पास स्थित एक होटल के कमरे में ले गया।
विरोध करने पर मारपीट और धमकी
महिला का आरोप है कि होटल के कमरे में आरोपी ने उसके साथ जबरन ज्यादती की। जब महिला ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट और शारीरिक उत्पीड़न भी किया। इतना ही नहीं, होटल से भागने से पहले आरोपी ने पीड़िता का मोबाइल फोन भी छीन लिया और किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
पुलिस की मुस्तैदी से गिरफ्तार
होटल से किसी तरह बचकर निकलने के बाद पीड़िता तुरंत ‘पश्चिम अगरतला महिला पुलिस स्टेशन’ पहुंची और लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक्शन लिया। इंस्पेक्टर शिउली दास के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शनिवार रात को ही लक्ष्मी नारायण बाड़ी इलाके में स्थित आरोपी की मोबाइल दुकान पर छापेमारी कर उसे हिरासत में ले लिया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। वह अगरतला में दो मोबाइल दुकानें चलाता है और इलाके में एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में जाना जाता है।
पुलिस पर धौंस जमाने की कोशिश
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जब आरोपी को थाने लाया गया, तो उसने अपनी ऊंची पहुंच और रसूख का हवाला देकर पुलिस अधिकारियों को डराने और जांच को प्रभावित करने की भी कोशिश की। हालांकि, उसकी धौंस काम नहीं आई और पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए रविवार तड़के करीब 2 बजे उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(1) और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे कोर्ट में पेश किया गया है।














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